रांची, मार्च 26 -- रांची, संवाददाता। शादी का झूठा आश्वासन देकर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने से जुड़े 12 साल पुराने मामले में दोषी अभियुक्त कमलेश कुमार सिंह उर्फ कमलेश कुमार मुंडा को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त छह माह जेल की सजा काटनी होगी। अदालत ने उक्त आरोप में 20 मार्च को दोषी करार दिया था। अभियुक्त डोरंडा थाना क्षेत्र के काली मंदिर हिनू निवासी है। अभियुक्त को पुलिस ने मामले में 8 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। घटना को लेकर पीड़िता की मां ने डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि अभियुक्त नियमित रूप से बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाता था और धमकी देकर शादी करने का आश्व...