नई दिल्ली, जुलाई 1 -- - अदालत ने पीड़िता को साढ़े दस लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साकेत जिला अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी रामेश्वर को 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवानी चौहान की अदालत ने फैसले में कहा कि अपराध के दिन दोषी की उम्र 50 साल थी, जबकि नाबालिग पीड़िता की उम्र महज सात साल और नौ महीने थी। पीड़िता और दोषी की उम्र में काफी अंतर है। ऐसे में दोषी किसी भी नरमी का हकदार नहीं है। अदालत ने पीड़िता को साढ़े दस लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। यह मामला वर्ष 2017 में ओखला औद्योगिक क्षेत्र थाने में दर्ज किया था। मामले की जांच एसआई पूजा चंदेल ने की थी। मामले में दोषी ने बच्ची को मिठाई का लालच ...