लोहरदगा, मई 10 -- लोहरदगा, संवाददाता।प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की अदालत ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन आरोपियों को पाक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी सेन्हा थाना क्षेत्र के गड़गांव सेमरटोली निवासी मंटू सिंह, फुल्केश्वर उरांव और संतोष उरांव हैं। जो पहले से न्यायिक हिरासत में हैं। यह मामला वर्ष 2021 का है। जब पीड़िता शौच के लिए घर से दूर खेतों में गई हुई थी। वहीं तीनों आरोपियों ने उसके सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इस भय से पीड़िता ने अपने साथ घटे दुष्कर्म की घटना की जानकारी किसी को नहीं दी थी। बाद में आरोपियों ने पीड़िता को बाइक से अपहरण करने का भी प्रयास किया। लेकिन ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद वह भाग गए थे।...