रुद्रपुर, अक्टूबर 11 -- रुद्रपुर, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अश्विनी गौड़ की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक किशोर को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। जानकारी के अनुसार, यह मामला वर्ष 2022 का है। काशीपुर निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी थी, जिसमें उसने अपने पड़ोसी किशोर पर उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के बाद आरोपी किशोर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया और मामला बाल न्यायालय में चला गया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाहों को पेश किया गया। सभी साक्ष्यों और बयानों पर विचार करने के बाद अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से...