श्रावस्ती, जनवरी 28 -- श्रावस्ती, संवाददाता। नाबालिग को बहला-फुसला कर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। जिसे 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 80 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सिरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम बेचईपुरवा निवासी राधेश्याम पुत्र किशोरी लाल वर्ष 2017 में एक किशोरी को बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया था। जिसके बाद आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता की तहरीर पर सिरसिया थाना में आरोपी के विरुद्ध 12 अक्टूबर 2017 को दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना पूरी की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सात वर्षों से मामला न्यायालय में विचानाधीन था। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए ...