बस्ती, फरवरी 1 -- बस्ती। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने 15 वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर एक वर्ष नौ माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता अखिलेश दुबे ने अदालत को बताया कि हर्रैया थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने हर्रैया थाने में 23 जून 2020 को तहरीर देकर कहा कि 20 जून 2020 की रात उसकी 15 वर्षीय बेटी को भदासी गांव निवासी रामजी बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस की विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी पीड़िता को लखीमपुर ले गया और कमरे में बंदकरके दुष्कर्म करता रहा। चार-पांच दिन बीतने के बाद उसे लाकर छोड़ दिया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के ...
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