बहराइच, जून 18 -- बहराइच। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) दीपकान्त मणि, बहराइच ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई है। 73 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। वादी मुकदमा ने अशोक पुत्र बुधई, दद्दन पुत्र नरेश, अमलेश पुत्र नकछेद, कमलेश पुत्र नकछेद, शालू पत्नी अलखराम, सीतापती पत्नी छोटकऊ निवासी ग्राम सचौली थाना पयागपुर में वादी की लड़की को भगाने, गाली गलौच करने, धमकी देने आदि के सम्बन्ध में सूचना दी थी। पीड़ित 17 साल की थी। ननिहाल रहती थी तथा इण्टर में पढ़ती थी। 28.09.2015 को सुबह करीब 09.00 बजे नानी को बताकर स्कूल गयी थी कि विपक्षी अशोक पुत्र बुधई व दद्दन पुत्र नरेश साजिश करके उसे बहला फुसलाकर भगा ले गये । शाम तक जब लड़की नहीं आई, इसका पता चलने पर वादी पूछताछ करते हुए अमलेश पुत्र नकछेद ...