देहरादून, नवम्बर 13 -- देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। पोक्सो कोर्ट की जज रजनी शुक्ला ने नाबालिक के दुष्कर्म, अपहरण और धमकी देने में शामिल चार आरोपियों को गुरुवार को बरी कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट और बयानों के आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सौरभ दुसेजा ने बताया कि मामले में वर्ष 2018 में नेहरू कॉलोनी थाने में पीड़िता के भाई ने केस दर्ज कराया। जिसमें संदीप सिंह सोनू उर्फ कोलगेट, बलविंदर सिंह उर्फ बग्गा, रजनी और परविन्दर कौर के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट फाइल की। आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता ने अपनी बहन को 27 जुलाई 2018 को डांटा। वह घर से चली गई। उसे सोनू अपने घर लेकर गया। वहां अन्य लोगों की मौजूदगी में दुष्कर्म किया। बाद में धमकियों दीं। कोर्ट में केस ट्रायल पर आया। जिसमें बचाव पक्ष ने आरोप पर सवाल उठाए। ट्रायल के दौरान पीड़िता आरोप...