बस्ती, अक्टूबर 11 -- बस्ती। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) विनोद कुमार की अदालत ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी रोहित ओझा को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 30,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासकीय अधिवक्ता अरविंद पांडेय ने अदालत को बताया कि कलवारी थानाक्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज की थी। शिकायत के अनुसार, उमरिया चौराहे पर दुकान चलाने वाले रोहित ओझा ने पीड़िता को सिमकार्ड देने के बहाने फोन पर बात शुरू की। पीड़िता के मना करने पर रोहित ने अपनी बहन के जरिए उसे बहलाया। 23 अप्रैल 2023 को सुबह करीब छह बजे रोहित ने पीड़िता को फोन कर बुलाया और बहला-फुसलाकर हर्रैया के एक होटल में ले गया, जहां पर उसने दुष...
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