बस्ती, जनवरी 17 -- बस्ती। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास व 31 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसी मामले में दो अन्य आरोपियों को तीन वर्ष कठोर कारावास व प्रत्येक को दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाया गया है। अर्थदंड न देने पर एक माह की सजा भुगतनी पड़ेगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता अखिलेश दुबे ने अदालत में कहा कि परसरामपुर थानाक्षेत्र की पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी 15 वर्षीय बेटी चौराहे पर सिलाई सीखने जाती थी। 28 जुलाई 2017 को वह छोटी बहन संग सिलाई सीखने के बाद घर आा रही थी। छोटी बेटी रोती बताई कि एक बोलेरो गाड़ी वड़ी बहन को गाड़ी में बैठा लिया और लेकर चले गए। गाड़ी में चार ल...
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