बुलंदशहर, नवम्बर 29 -- स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। यह फैसला गुरुवार को न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा तृतीय ने सुनाया। थाना ककोड़ क्षेत्र के एक गांव निवासी विकास पुत्र खेमचंद और पुष्पेंद्र कुमार पुत्र चतर सिंह पर एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप था। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर 8 जून 2017 को थाना ककोड़ में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 28 अगस्त 2017 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। गवाहियों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। निर्णय सुनाते हुए अदालत ने टिप्पणी की कि यह...