नई दिल्ली, अप्रैल 27 -- नई दिल्ली, का.सं.। कड़कड़डूमा अदालत ने पांच वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, अदालत ने पीड़िता को साढ़े दस लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शंकर नारायणन की अदालत ने दोषी देवेंद्र को पास्को अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी ठहराया था। अदालत ने आदेश में कहा कि पीड़िता एक मासूम बच्ची थी, जिसके साथ दोषी ने यौन उत्पीड़न किया। मामला अपराध को कम करने वाले कारकों से कहीं अधिक है। दोषी किसी भी प्रकार की नरमी का हकदार नहीं है। अदालत ने दोषी पर तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को एक साल के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा काटनी होगी। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के औरैया निवासी दोषी 2020 में पीड़िता के घ...