रुद्रपुर, सितम्बर 10 -- रुद्रपुर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अश्विनी गौड़ की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के मामले में आरोपी बबलू सिंह को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। सितंबर 2023 में थाना केलाखेड़ा क्षेत्र में बबलू सिंह पर नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर घर से ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद साक्ष्यों की कमी के कारण उसे दोषमुक्त कर दिया।

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