बगहा, जून 6 -- बेतिया, विधि संवाददाता। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के एक मामले में एक अभियुक्त को 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अभियुक्त को दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्त द्वारा जमा कराए जाने वाली जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जाएगी। सजायाफ्ता अभियुक्त कालीबाग थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर चार निवासी पंकज कुमार उर्फ कल्लू है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि घटना 19 जनवरी 2016 की है। घटना के दिन अभियुक्त एक मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की को घर में अकेला देख उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। मामले को ले पीड़िता की मां ने अभियुक्त के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। विचारण के क्रम में गवाहों की गवाही तथा दोनों पक्षों के बहस सुन...