रुद्रपुर, दिसम्बर 27 -- रुद्रपुर। एफटीएससी न्यायाधीश संगीता आर्य की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। 19 अक्तूबर 2021 को थाना बाजपुर निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया था। बताया था कि 16 अक्तूबर की रात उसकी नाबालिग बेटी अचानक घर से लापता हो गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में नाबालिग को बरामद किया गया। नाबालिग ने आरोप लगाया कि हरिपुरा हरसान के रहने वीर सिंह नाम के युवक ने उसे प्रेमजाल में फंसाया और शादी का झांसा दिया। उसके दोस्त रमेश निवासी दुधिया कॉलोनी बरहैनी ने भी वीर सिंह की मदद की थी। आरोप था कि युवक ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। मामले में शनिवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने एफटीएससी न्यायाधीश की अदालत के सामने गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने दो...