औरैया, जुलाई 26 -- औरैया, संवाददाता। छह साल पहले दिबियापुर थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने 70 वर्षीय आरोपित रामऔतार को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र ने बताया कि 29 मार्च 2019 की शाम पीड़िता खेत में चारा काटने गई थी। तभी गांव निवासी रामऔतार ने उसके साथ छेड़खानी करते हुए दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गया। पीड़िता के भाई ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने जांच के बाद पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म में चार्जशीट दाखिल की थी। केस की सुनवाई विशेष न्यायालय में चली। शुक्रवार को ...