गाज़ियाबाद, दिसम्बर 8 -- गाजियाबाद, प्रमुख संवाददाता। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड से 40 हजार रुपये पीडिता को भी दिए जाने के आदेश दिए गए। विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वंश ने बताया कि मामला लिंक रोड थाना क्षेत्र का है। उन्होंने बताया कि 15 वर्ष की नाबालिग पीड़िता घरों में काम करती थी। सितंबर 2018 को जब पीड़िता काम करने के बाद रेलवे लाइन के किनारे से होकर घर लौट रही थी तो साहुल उसे मिला। उसने नशीला पदार्थ सुंघाकर पीड़िता को बेहोश कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ समय बाद 29 जनवरी 2019 को पीड़िता को पेट में तेज दर्द होने लगा। परिजनों ने उसे ज़ीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मेडिकल जांच में पीड़िता के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। ‌इसके ब...