गुड़गांव, सितम्बर 5 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। गुरुग्राम की एक अदालत ने 16 साल की नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की अदालत ने सुनाया। जानकारी के अनुसार चार जुलाई 2023 को तब सामने आया जब लड़की के पिता ने पालम विहार पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार उनकी 16 वर्षीय बेटी ने बताया कि राजीव नामक एक युवक, जो उसकी दुकान पर आता-जाता था। आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी राजीव निवासी नालंदा बिहार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में पोक्सो एक्ट की धारा 6 के साथ अन्य धाराओ के तहत मामला दर्ज ...