गढ़वा, दिसम्बर 19 -- गढ़वा, कोर्ट प्रतिनिधि। स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट दिनेश कुमार की अदालत ने नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले अभियुक्त मेराल थाना अंतर्गत और अटौला निवासी अमिताभ विश्वकर्मा को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना 17 फरवरी 2024 की है। प्राथमिकी दर्ज कराते आरोप लगाया था कि घटना के दिन सुबह 7 बजे बगल के दादी के घर से पीड़िता मोबाइल लेकर आ रही थी। उसी समय गांव के अमिताभ विश्वकर्मा पीछे से पड़कर जबरदस्ती मुंह बंद कर अरहर के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। शोर मचाने पर उसका मुंह बंद कर दिया। साथ ही धमकी दी कि शोर करने पर वह उसकी हत्या कर देगा। शोर सुनकर पीड़िता की चाची वहां पहुंच गई। उससे घटना की जानकारी लेने लगी। तभी आरोपी ने धम...
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