हल्द्वानी, फरवरी 10 -- हल्द्वानी, कार्यालय संवाददाता। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए एक युवक को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला दो जून 2023 का है। राजपुरा, हल्द्वानी निवासी संदीप शर्मा पर क्षेत्र की एक नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगा था। तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने मामले में पॉक्सो समेत दुष्कर्म का केस दर्ज किया था। अगले ही दिन पुलिस ने आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। अभियोजन अधिकारी दीपा रानी ने बताया कि मंगलवार को स्पेशल जज पॉक्सो मनमोहन सिंह की अदालत ने मामले में सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलें स...