कोडरमा, नवम्बर 29 -- कोडरमा. हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत ने शनिवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने देवरिया चतरा निवासी चुनचुन पांडे को दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा अदालत ने पांच वर्ष सश्रम कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 366 के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। यह मामला वर्ष 2024 का है, जिसे लेकर कोडरमा एससी-एसटी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने पक्ष रखा और सभी गवाहों का परीक्षण कराय...