सोनभद्र, नवम्बर 28 -- सोनभद्र, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिक से दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी को 20 वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई। उसके ऊपर 65 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 50 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। मामला करीब साढे़ आठ वर्ष पूर्व 14 वर्षीय नाबालिक को भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक रायपुर थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर दी। तहरीर में आरोप लगाया था कि 28 जनवरी 2017 को 9 बजे विनोद कुमार जायसवाल पुत्र रामेश्वर प्रसाद जायसवाल निवासी डोमरिया, थाना रामपु...