संभल, मई 31 -- न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में अहम फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट ने शुक्रवार को एक युवक को नाबालिग के साथ दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 20 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने दो आरापियों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। मामला 26 मई 2022 का है। जब थाना रजपुरा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अपनी 15 वर्षीय पुत्री के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उसकी पुत्री को तीन युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गए। तब किशोरी के माता पिता बाजार गए हुए थे। जाते समय पुत्री 12 लाख रूपये, दो सोने की चेन अपने साथ ले गई। किशोरी नाराज होकर घर से गई थी। जांच के दौरान किशोरी द्वारा बताई गई...