नई दिल्ली, नवम्बर 13 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि समाज की नैतिक संरचना को झकझोरने वाले अपराधों से सख्ती से निपटना जरूरी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप गुप्ता की अदालत ने रिक्शा चालक को सजा देते हुए यह फैसला सुनाया। आरोपी को पिछले महीने पॉक्सो अधिनियम की धारा छह (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी ठहराया गया था। यह घटना वर्ष 2016 की है। विशेष लोक अभियोजक एसके बिश्नोई ने अदालत से अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि सजा में नरमी न्याय का अपमान और पीड़िता के कष्टों की उपेक्षा होगी। अदालत ने आदेश में कहा कि पीड़िता को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाले आरोपियो...
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