पलामू, जुलाई 11 -- मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में करीब दो साल पहले नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी छोटू भुइया उर्फ प्रमोद भुइया उर्फ छठु भुइया को दोषी पाते हुए 22 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो एक्ट के स्पेशल जज पवन कुमार की अदालत ने सजा सुनाई है। जुर्माने की 25 हजार रुपये नहीं देने पर एक वर्ष की जेल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। चैनपुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने ही थाना क्षेत्र के आरोपी छोटू भुइया के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी कराई थी। चैनपुर थाना कांड संख्या 245/2023 को 18 सितंबर 2023 को पंजीकृत किया गया था। मुदालय पर आरोप था कि 16 सितंबर 2023 की सुबह मे...