एटा, फरवरी 3 -- नाबालिग बच्ची से छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। दोषी को सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। अर्थदंड से आई धनराशि में आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। एडीजीसी प्रदीप गुप्ता के अनुसार कोतवाली देहात के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाए थे कि आरोपी कालीचरन पुत्र गेंदालाल निवासी कुसाड़ी कोतवाली देहात बच्ची को अपने साथ तीन जनवरी 2019 को ले गया था उसके साथ गलत काम किया था। बताया था कि दिमाग से कमजोर है साथ ही कम बोल पाती है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अनुवादक को बुलाया गया था। पीड़िता ने काली नाम लिया था। जिसके आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर की थी और मामले में चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। मंगलवार को दोनों पक्ष के अध...