शाहजहांपुर, नवम्बर 11 -- शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या-43) शिवकुमार तृतीय की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला थाना कलान क्षेत्र के एक गांव निवासी राजीव के खिलाफ ठोस साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर सुनाया। मामला वर्ष 2017 का है। पीड़िता के भाई ने 29 मार्च 2017 को थाना कलान में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि 27 मार्च को वह अपने भाई के साथ खेत पर काम करने गया था। घर पर उसकी विधवा मां और नाबालिग बहन थीं। तभी गांव का राजीव उनके घर आया और बहन से कहा कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर बहन डर गई और राजीव के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चली गई। जब वह घर लौटा तो मां ने घटना की जानकारी दी। परिजनों ने तल...
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