गोरखपुर, फरवरी 4 -- गोरखपुर। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट शमीम अहमद अंसारी ने सहजनवां थाना क्षेत्र के भड़ासर निवासी अभियुक्त बलराम को आठ साल के कठोर कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राममिलन सिंह का कहना था कि घटना 12 मई 2017 की सुबह करीब चार से पांच बजे के बीच की है।वादी की नाबालिग बच्ची शौच के लिए गई थी।उसी समय अभियुक्त उसे जबरदस्ती पकड़कर बगीचे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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