रांची, अगस्त 18 -- रांची, संवाददाता। पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को पांच साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में ट्रायल फेस कर रहा अभियुक्त तमाड़ के रोलाबेरा बंसटांड गांव निवासी बनेश्वर महतो (27) को दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा की बिंदू पर सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। मामले को लेकर पीड़िता ने महिला बुंडू थाना में एक मई 2020 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियुक्त पर अगस्त 2019 में पीड़िता से खेत में जबरदस्ती करने का आरोप है। जब वह गर्भवती हो गई तो मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाही दर्ज कराई गई है। बचाव में दो गवाहों को प्रस्तुत किया गया था।

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