गोरखपुर, नवम्बर 6 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अभिषेक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए पिपराइच थाना क्षेत्र के खूनीपुर वार्ड नंबर 11 निवासी तसलीम को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक वर्ष एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना वर्ष 2022 की है। अभियुक्त तसलीम ने पीड़िता को अपने प्रेमजाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विशेष लोक अभियोजक अरविंद श्रीवास्तव ने अदालत में तर्क दिया कि अभियुक्त की हरकत ने नाबालिग की जिंदगी पर गहरा प्रभाव डाला है। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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