नवादा, अगस्त 3 -- नवादा, विधि संवाददाता नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में अधेड़ को 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा 25 हजार रूपये की अर्थदंड की सजा सुनाई गई। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने शनिवार को यह सजा सुनाई। वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के मोसमा गांव निवासी सोहर यादव को यह सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने अदालत में अभियोजन पक्ष रखा। घटना 21 अगस्त 22 की बताई जाती है। मामला वारिसलीगंज थाना कांड संख्या-483/22 से सम्बंधित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता अपने घर के बाहर थी। तभी आरोपी ने खेत पर पिता द्वारा बुलाये जाने की झूठी बात बताते हुए अपने साथ गांव के आहर की ओर ले गया तथा उक्त नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाबत पीड़िता के पिता के द्वारा स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अभियोजन पक्ष क...