गाज़ियाबाद, जनवरी 5 -- गाजियाबाद, प्रमुख संवाददाता। थाना खोड़ा क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपों वाले मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका। आरोप था कि वर्ष 2020 में फरवरी-मार्च के दौरान आरोपी जियाउल ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर उसके साथ गलत काम किया, अश्लील फोटो-वीडियो बनाए और धमकी देकर चुप रहने का दबाव बनाया। आरोपियों के मुताबिक उसका चाचा सुलेमान पीड़िता के परिजनों को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देता था। पुलिस ने आरोपी जियाउल पर नाबालिग से दुष्कर्म, छेड़छाड़, धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत, जबकि सुलेमान पर गाली-गलौज और धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान पीड़िता अदालत में अपने पहले बयान से पलट गई। उसने कहा कि उसके साथ कोई गलत क...