गाज़ियाबाद, अक्टूबर 30 -- गाजियाबाद। नाबालिग को जबरन बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी युवक और उसके माता-पिता को अदालत ने सभी आरोप से दोषमुक्त कर दिया। मामला कविनगर थाना क्षेत्र का है। अदालत से मिली जानकारी के मुताबिक वादिनी ने 20 दिसंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को पड़ोस में रहने वाला रिंकू अपने माता-पिता की सहमति से बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने रिंकू और उसके माता-पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए उन्होंने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) लालबाबू यादव की अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान वादनी और पीडिता दोनों की अपने पूर्व में दिए गए बयानों से मुकर गई। नाबालिग ने अदालत को बताया कि वह अपने किसी दोस्त के साथ चली गई...