कोडरमा, अक्टूबर 10 -- कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। डरा-धमका कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने सख्त कार्रवाई की है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने गुरुवार को मोहम्मद इस्लाम उर्फ मोहम्मद इस्लाम खान (19 वर्ष, पिता: मो शमीम खान, मीरगंज, सतगांव) को दोषी ठहराते हुए 20 साल का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। जुर्माना न देने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतनी होगी। जानकारी के अनुसार, अभियुक्त पीड़िता का रिश्ते में मौसेरा भाई है। यह मामला वर्ष 2023 का है। प्रारंभ में यह मामला केरला में दर्ज हुआ था, बाद में इसे कोडरमा ट्रांसफर किया गया। मामला सतगांव थाना में दर्ज था। अभियोजन का नेतृत्व लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया। सुनवाई के दौरान सभी 8 गवाहों का परीक्षण क...