सिद्धार्थ, नवम्बर 19 -- सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश स्पे पॉक्सो वीरेंद्र कुमार ने नाबालिग से रेप करने के एक आरोपी को बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इरफान अहमद पुत्र अहमद अली उर्फ घुट्ठे निवासी परसा देवाइचपार थाना कठेला समय माता के खिलाफ 2023 में धारा 376, 506 व 5/6 पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में सुनवाई के बाद आरोप सही पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश स्पे पॉक्सो वीरेंद्र कुमार ने आरोपी को बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासन की ओर से पैरव अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार कर पाठक ने की।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.