सिद्धार्थ, जुलाई 27 -- सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने एक नाबालिग से रेप करने के आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। महमूद पुत्र अब्दुल शकूर उर्फ अब्दुल सवूर निवासी सिसहनिया थाना सिद्धार्थनगर के खिलाफ नाबालिग से रेप करने के आरोप में सिद्धार्थनगर थाने में धारा 363, 376, 506 व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज था। इसी मामले की सुनवाई के दौरान आरोप सही पाए जाने पर आरोपी को सात साल की सजा सुनाई। आरोपी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार कर पाठक ने की।

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