पाकुड़, जुलाई 1 -- पाकुड़, प्रतिनिधि। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो के स्पेशल जज शेष नाथ सिंह की अदालत ने सात वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी बुद्धिश्वर हांसदा उर्फ बुद्धेश्वर हांसदा को 06/08 पोक्सो एक्ट 2012 के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं पचास हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 1 साल जेल में ही रहना पड़ेगा। नाबालिक की मां ने इस घटना को लेकर हिरणपुर थाना में नौ अक्टूबर 2023 को कांड संख्या 81/23 दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार अनुसार घटना के दिन दोपहर करीब 1:00 बजे नाबालिक बच्ची अपने सहेलियों के साथ खेल रही थी। उस समय बुद्धेश्वर वहां गया और बच्ची को फुसलाकर पड़ोस के एक बाथरूम में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के चिल्लाने पर बुद्धेश्वर वहां से भाग ...