मुजफ्फर नगर, नवम्बर 8 -- नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी विक्रांत राठी व दीपक गौतम ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने शहर कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि 22 सितम्बर 2020 को उसकी पत्नी का फूफा इमरान निवासी न्याजूपुरा उसके घर पर आया था। रात्रि में वह उसकी नाबालिग बहन का अपहरण कर ले गया। आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। तीन दिन बाद आरोपी के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए नाबालिग को बरामद कर लिया था। इस मामले की सुनवाई विशेष अपर एवं जिला सत्र न्यायधीश पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश अलका भारती की...
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