सोनभद्र, मार्च 21 -- सोनभद्र, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू अर्चना रानी की अदालत ने शुक्रवार को छह वर्ष पूर्व शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी बलिराम को 10 वर्ष की कठोर कैद व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि 50 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 14 फरवरी 2019 को राबर्ट्सगंज थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 15 वर्षीय नातिन के साथ शादी का झांसा देकर बलिराम, निवासी शोभनाथ मंदिर के पीछे पुसौली, थाना राबर्ट्सगंज, शारीरिक संबंध बन...