सिद्धार्थ, दिसम्बर 10 -- सिद्धार्थनगर, हिटी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पे पॉक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने नाबालिग से रेप करने के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। खुर्शीद अहमद पुत्र अब्दुल रहमान निवासी खजुरिया थाना सिद्धार्थनगर के खिलाफ 2024 में एक नाबालिग के साथ रेप करने के आरोप में धारा- 376अ, इ व 5/6 पॉक्सो एक्ट का केस सिद्धार्थनगर थाने में पुलिस ने दर्ज किया था। इसी मामले की सुनवाई के दौरान आरोप सही पाए जाने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पे पॉक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला एवं शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार कर पाठक ने की।

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