गाज़ियाबाद, नवम्बर 17 -- गाजियाबाद। अदालत ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला मोदीनगर थाना क्षेत्र का है। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार वादिनी ने 17 सितंबर 2025 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 14 साल की बेटी को वंशु प्रजापति बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने नाबालिग को बरामद करते हुए 20 सितंबर 2025 को वंशु प्रजापति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद आरोपी की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नीरज गौतम ने वंशु प्रजापति की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

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