लखनऊ, नवम्बर 18 -- नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी एटीएम गार्ड अजय कुमार की जमानत अर्जी को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध किया गया। अभियोजन ने कहा कि अपार्टमेंट में गार्ड की नौकरी करने वाले गार्ड ने मामले की रिपोर्ट महानगर थाने में दर्ज कराई थी। इसमे कहा गया था कि वादी का 14 साल का पोता उसके साथ ही रहता है और पास के प्रतिष्ठित कॉलेज में 10वीं का छात्र है। कोर्ट बताया गया की मूल रूप से महोबा का रहने वाला अजय कुमार न्यू हैदराबाद में रहता है और यूनियन बैंक के एटीएम में गार्ड है। 21 जुलाई को आरोपी अजय कुमार वादी के नाबालिग पोते को मोटरसाइकिल चलाने के बहाने अपने कमरे पर ले गया और और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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