बक्सर, अगस्त 27 -- फैसला दुष्कर्म और गर्भवती होने के मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गइ्र थी सोशल वेलफेयर स्कीम अंतर्गत पीड़ित बच्चे को मुफ्त शिक्षा व राशन कार्ड बक्सर, विधि संवाददाता। जिले के ब्रह्मपुर स्थित पश्चिम टोला निवासी परमहंस कुम्हार के पुत्र मिंटू कुम्हार उर्फ विनय कुमार को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा ने दोषी पाते हुए 20 वर्षो का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने 50 हजार रुपये के जुर्माना के अलावा भादवि की धारा 506 के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा दी है। वहीं, न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के अंतर्गत पीड़िता को सात लाख रुपए, पीड़ित बच्चे को 10 लाख, पीड़िता के पिता को तीन लाख के अलावा सोशल वेलफेयर स्कीम अंतर्गत पीड़...