भभुआ, नवम्बर 29 -- सजायफ्ता पर 51 हजार रुपए अर्थदंड लगा, नहीं देने पर सात माह अतिरिक्त सजा मारपीट मामले में तीन आरोपितों को तीन-तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिला पॉस्को अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे छह प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले के एक आरोपी को दोषी पाते हुए 15 वर्ष और मारपीट में तीन आरोपियों को तीन-तीन वर्ष कैद की सजा सुनायी। दुष्कर्म मामले में सजा पानेवाला रामगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी को 15 वर्षों के सश्रम कारावास एवं 51 हजार रुपए अर्थदंड और इसकी राशि नहीं देने पर 7 माह 7 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी। पीड़िता के परिजनों के विरोध करने पर मारपीट कर जख्मी करने के आरोपितों को तीन-तीन वर्ष कैद और 18000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। पाक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक श...