सिद्धार्थ, फरवरी 2 -- सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/स्पे पॉक्सो एक्ट वीरेन्द्र कुमार ने शनिवार को दोष सिद्ध होने पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को सात साल की कठोर कारावास व 65 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। उस्का बाजार पुलिस ने क्षेत्र के वरदहा गांव निवासी रणवीर उर्फ रणधीर उर्फ महेन्द्र पुत्र सन्तराम के खिलाफ धारा 363,366,376 व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/स्पे पॉक्सो एक्ट ने आरोपित को सात साल की कठोर कारावास की सुजा सुनाई है। साथ ही 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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