गढ़वा, जुलाई 11 -- गढ़वा, कोर्ट प्रतिनिधि। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट दिनेश कुमार की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त जिले के धुरकी थाना अंतर्गत कदवा भंडार गांव निवासी सुशील पासवान को दोषी पाते हुए 20वर्ष का सश्रम कारावास और Rs.50 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। घटना 21 जुलाई 2023 की है। प्राथमिकी दर्ज कराते बिशुनपुरा थानांतर्गत पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि घटना के दिन उसकी 14 वर्षीया नाबालिग पुत्री सर्टिफिकेट लेने के लिए स्कूल में गई थी। शाम तक नहीं लौटी। काफी खोजबीन करने के बाद उसका पता नहीं चला। शाम में उसके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर आया। जब उससे बात कि तो पता चला कि वह सुशील पासवान है। उसके बाद उसने अपने बेटी का अपहरण करने की प्राथमिक की दर्ज कराई। अदालत में आठ गवाहों, पीड़िता का बयान अन्य दस्तावेज...