बहराइच, जुलाई 22 -- बहराइच, संवाददाता। न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने दुष्कर्म के दोषसिद्ध अपराधी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। वादिनी मुकदमा द्वारा थाना विशेश्वरगंज को सूचना दी थी कि 27. जून की शाम उनकी लड़की(पीड़िता) घर से बाहर शौच के लिये गयी थी जहां से राशिद पुत्र ताहिर अली निवासी मझवा बनकट थाना विशेश्वरगंज, लड़की को जबरदस्ती उठा ले गया है। उससे दुष्कर्म किया। वादिनी द्वारा थाना विशेश्वरगंज में 28 जून को मामला दर्ज कराया। विवेचक क्षेत्राधिकारी कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त प्रकाश में आए अभियुक्त राशिद पुत्र ताहिर अली के विरूद्ध अभियोग दाखिल किया। अदालत ने उस पर सजा सुनाई ह...