कोडरमा, अगस्त 13 -- कोडरमा हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। डरा- धमका कर नाबालिग लड़की से जबरन दुष्कर्म के प्रयास किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल पोक्सो जज गुलाम हैदर की अदालत ने बुधवार को गोविंद सिंह पिता गंगो सिंह 45 वर्ष गोमो झुमरी तिलैया, निवासी को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रूपया का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर चार माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वही न्यायालय ने आईपीसी एक्ट के तहत दोषी पाते हुए पांच साल सश्रम कारावास एवं तीन हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। मामला वर्ष 2024 का है। इसे लेकर तिलैया थाना में मामला दर्ज कराया गया था। अभियोजन का स...