चाईबासा, अक्टूबर 9 -- चाईबासा, संवाददाता। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले डेका मुंडू उर्फ डेका मुंडा को पॉक्सो एक्ट के तहत 23 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ 22 अप्रैल 2022 को पीड़िता के बयान पर बंदगांव थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि आरोपी ने बच्ची को बहला फुसलाकर कर अपने साथ सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता को किसी से नहीं कहने और जान मारने का धमकी भी दिया गया था। पीड़िता ने घर आ कर परिजनों को आपबीती सुनाई दी। इसके बाद थाना में मामला दर्ज कराया गया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...