मुरादाबाद, मार्च 21 -- नाबालिग से दुष्कर्म करने के एक दोषी को शुक्रवार को विशेष न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट-रघुवर सिंह ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आठ साल पुराने केस में यह फैसला सुनाया गया। अदालत ने दोषी पर 71 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ठाकुरद्वारा में 7 मार्च 2017 को पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने तहरीर में कहा था कि उसकी नाबालिग बेटी घटना वाले दिन स्कूल से परीक्षा देकर लौट रही थी। इस बीच रास्ते में बादरझल्ला गांव का पुष्पेन्द्र उसे मिला और छात्रा को पकड़कर जबरन दुष्कर्म किया। घटना का पता चलने पर पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को जेल भेजा। केस की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट-तीन रघुबर सिंह की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक भूकन सिंह और एमपी सिंह के अनुसार मामले में अभियोजन पक्ष न...